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Breaking शहर के प्रमुख डॉक्टर के गलत उपचार से युवक हुआ विकलांग न्यायालय ने डॉक्टर के खिलाफ मुकद्मा दर्ज करने का दिया आदेश
Hathras Date : 09-10-2024 06:07:14हाथरस (राजपथ ब्यूरो) नगर के प्रमुख डॉक्टरों में शुमार डा0 एम सी गुप्ता के सुपुत्र हड्डी रोग विशेषज्ञ डा0 सौरभ महेश गुप्ता के खिलाफ न्यायालय ने अभियोग पंजीकृत का किया आदेश पारित। आज के समय में डाक्टरों को जीवन रक्षक माना जाता है जिससे उनके द्वारा मरीजों को उचित उपचार देकर मौत के मुॅह से निकालकर लाने का कार्य किया जाता है मगर जब कुछ डाक्टर लापरवाही के चलते मरीज का गलत उपचार करते है तो मरीज की जान पर भी बन आती है। ऐसा ही एक मामला उस वक्त देखने को मिला जब एक युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके उपचार के दौरान डाक्टर की लापरवाही के चलते में लगभग पूर्ण रूप से विकलांग हो चुका है। न्यायालय सीजेएम हाथरस में वादी पवन कुमार पुत्र मोहन लाल वर्मा निवासी श्रीनगर पीपल चौक हाथरस ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाई है जिसमें प्रार्थी पवन कुमार ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट बिगत वर्ष 2022 में अलीगढ़ रोड रूहेरी पर हुआ था। जिसके तत्काल बाद मुझे मथुरा रोड स्थित सरस्वती वीणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल राजरानी मैहरा गैस्ट हाउस पर उपचार के लिए लाया गया। जहॉ डा0 सौरभ महेश गुप्ता ने बताया कि आपके दाहिने हाथ के कंधे के नीचे की हड्डी व दाहिने पैर की जांघ की हड्डी टूटी हुई है जिसका तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस पर वादी के परिजनों ने डा0 द्वारा मांगंे गये 5 लाख पचास हजार रूपये जमा कराकर ऑपरेशन करबाया। वादी पवन कुमार ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान डा0 की लापरवाही से कोहनी पर चोट मारने के कारण उसकी कोहनी में भी फैक्चर कर दिया तथा कंधे व कोहनी की हड्डी में प्लेट व पेंच सैट करते समय कोहनी व कंधे के बीच में एक और फैक्चर लापरवाही से कर दिया तथा दाहिनें पैर की जंघा की हड्डी को जोड़ने के लिए ऑपरेशन से जो प्लेट डाली गई उसमें पेंच भी नही डाले जिससे कुछ समय पश्चात परेशानी होने पर डा0 द्वारा पुनः ऑपरेशन कर पेंच डालकर प्लेट को सैट किया। वादी का आरोप है कि उपचार के बाद भी मेरे दाहिने हाथ व पैर पूरी तरह काम नही कर पा रहे हैं। जिससे में दाहिने हाथ व पैर से पूर्ण विकलांग हो चुका हॅू। मेरे द्वारा उक्त डा0 से उक्त बावत शिकायत की तो उसने मेरी बात नही सुनी और मुझे ढक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तू हमारा कुछ नही बिगाड़ सकता। उक्त घटना की शिकायत ऋषि गुप्ता द्वारा भी की गई जिसमंे सी0एम0ओ0 कार्यालय मंे मेरे बयान भी अंकित किये गये। मगर आज तक कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई। मैं पूरी तरह से हाथ व पैर से विकलांग हो चुका हॅू। जिससे मुझे व मेरे आश्रितों के समक्ष जीवन यापन का घोर संकट खड़ा हो गया है। उक्त मामले में न्यायालय सीजेएम द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को निर्देशित करते हुए आरोपी डा0 सौरभ महेश गुप्ता के खिलाफ उचित अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
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