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  • ग्राउंड रिपोर्ट चुनावों में असंतुष्ट प्रत्याशी पुर्नमतदान एवं पुर्नमतगणना के लिए लें न्यायालय की शरण

    चुनावों में असंतुष्ट प्रत्याशी
    Hathras Date : 01-06-2023 05:18:20
    हाथरस। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) हाथरस ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय निर्वाचन, 2023 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन सम्पन्न हो गए है और इनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो गए है, तथापि निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रत्याशियों द्वारा आयोग में पुनर्मतदान एवं पुनर्मतगणना कराए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा ज्यों ही निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० तथा जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है अर्थात निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन कार्यालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। रिटर्निग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के बाद सक्षम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। उपरोक्त नगरीय निकायों के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरूद्ध आयोग में तथा निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी हाथरस को प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नही है बल्कि यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय मे ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।
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