हाथरस। हाथरस की सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशवदेव गौतम ने एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। उन पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में अब 9 जून को होगी। आज वादी केशव देव गौतम ने 202 के तहत दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव गौतम ने अपने अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि हाथरस सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। विधायक अंजुला सिंह माहौर ने अपना जाति प्रमाणपत्र मायके की जाति को छिपाकर ससुराल की जाति के आधार पर फर्जी रूप से तैयार कराया है। गौतम का आरोप है कि किसी भी महिला का जाति प्रमाणपत्र ससुराल पक्ष से नहीं माना जाता। उसके मायके से ही बनाया जाता है। न्यायालय ने इस मामले में सीआरपीसी की धारा 200 के तहत परिवादी के बयान के लिए 26 मई की तिथि नीयत की गयी थी। उसके बाद धारा 200 के तहत बयान दर्ज हुए थे और 2 जून आज की तारीख थी। आज न्यायालय में वादी केशव देव गौतम ने 202 के तहत दस्तावेज दाखिल किए हैं। अब न्यायालय में अगली सुनवाई 9 जून को होगी।